हाई कोर्ट उत्तराखंड।।।।समान कार्य समान वेतन मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, आउटसोर्स कर्मियों ने दायर की है याचिका
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में कई वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को उपनल कर्मचारियों की तरह ही समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने राज्य सरकार से 18 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर तय की गई है.
वन विभाग में कार्यरत कृष्णा नंद भट्ट और अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि उनकी नियुक्ति डाटा एंट्री व ड्राइवर के पद पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हुई थी, लेकिन उनको पिछले सोलह माह से वेतन नहीं दिया गया, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना था. उनका कहना है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है.
याचिका में कहा गया है कि उपनल से लगे कर्मचारियों को सभी लाभ दिया जा रहा है. उनको इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनकी नियुक्ति उपनल से न होकर अन्य एजेंसी के माध्यम से हुई है. याचिका में उनके द्वारा प्रार्थना की गई है कि उनको भी उपनल कर्मचारीयों की भांति समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए. साथ ही रुका हुआ वेतन देने के निर्देश सरकार को दिए जाएं.
