सभी भक्तों को नवरात्रि की बधाई ।।।काशीपुर में 9 दिनों के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध ,,महापौर दीपक वाली!
काशीपुर। शारदीय नवरात्र के मद्देनजर काशीपुर नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। महापौर दीपक बाली के निर्देश पर नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक नगर निगम क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री के साथ-साथ पका हुआ मांस बेचने वाले रेस्टोरेंट और भोजनालयों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान धार्मिक भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत प्रतिबंध की निर्धारित अवधि में नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रतिष्ठान में कच्चे या पके हुए मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
नगर निगम की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई प्रतिष्ठान मांस की बिक्री करता पाया गया तो उसके स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित प्रतिष्ठान पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यह प्रतिबंध केवल कच्चे मांस की बिक्री करने वाली दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पका हुआ मांस बेचने वाले रेस्टोरेंट और भोजनालय भी इसके दायरे में आएंगे। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों से निर्धारित अवधि के दौरान आदेश का अनिवार्य रूप पालन करते हुए सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है।।।।।।।
